यौन शोषण में 10 साल की सजा

Published at :09 Jul 2014 3:46 AM (IST)
विज्ञापन
यौन शोषण में 10 साल की सजा

चाईबासा : शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किये जाने के आरोपी रमेश गोप को विजय शंकर शुक्ल की अदालत ने दस साल की सजा सुनायी है. इस मामले में सदर थाने में 1.5.2012 को तांतनगर निवासी युवती ने शिकायत दर्ज करायी थी. इसमें युवती ने बताया था कि वह हॉस्टल में रहकर […]

विज्ञापन

चाईबासा : शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किये जाने के आरोपी रमेश गोप को विजय शंकर शुक्ल की अदालत ने दस साल की सजा सुनायी है. इस मामले में सदर थाने में 1.5.2012 को तांतनगर निवासी युवती ने शिकायत दर्ज करायी थी. इसमें युवती ने बताया था कि वह हॉस्टल में रहकर चाईबासा महिला कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी.

इस दौरान रमेश गोप से परिचय हो गया. रमेश खुद को बोकारो माइंस में काम करने वाला बताया था. 22.4.2012 को रमेश उसे बहला फुसलाकर केरा मंदिर ले गया. जहां पूजा पाठ के बाद वे वहीं ठहर गये. बाद में शादी का आश्वासन देकर वह उसे सिंहपोखरिया तथा जमशेदपुर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इस बीच परिवार वालों को दोनों के संबंध के बारे में पता चल गया था. इस बीच उसे पता चला की रमेश शादी शुदा है तथा उसके दो बच्चे है. वह काम काज भी नहीं करता है. जिसके बाद उसने घटना की शिकायत थाने में दर्ज करायी थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola