फरसा से हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Updated at : 20 Mar 2018 3:59 AM (IST)
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फरसा से हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

चाईबासा : फरसा व तलवार से मारपीट का आरोपी लक्ष्मण सोय की जमानत याचिका सोमवार को पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने खारिज कर दी. आरोपी सोनुवा थानांतर्गत असानतलिया गांव के डिपासाई का रहनेवाला है. सोनुवा के बैधमारा निवासी घायल लक्ष्मण मुंडा के बयान पर 2 फरवरी 2018 को थाने में डीपासाई […]

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चाईबासा : फरसा व तलवार से मारपीट का आरोपी लक्ष्मण सोय की जमानत याचिका सोमवार को पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने खारिज कर दी. आरोपी सोनुवा थानांतर्गत असानतलिया गांव के डिपासाई का रहनेवाला है. सोनुवा के बैधमारा निवासी घायल लक्ष्मण मुंडा के बयान पर 2 फरवरी 2018 को थाने में डीपासाई निवासी गुलु सोय, लक्ष्मण सोय, मनोज सोय, नरेश सोय, अमर सोय, सालुका सोय, पितल सोय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

दर्ज मामले में बताया है कि डीपासाई गांव में त्रिवेणी कांस्ट्रक्शन कंपनी का मुरूम खुदाई का काम चला रहा था. वहां पर घायल लक्ष्मण मुंडा, गणेश मुंडा, वीरसिंग मुंडा, बालकराम मुंडा काम की देखरेख कर रहा था. दो फरवरी को शाम को काम से वापस घर लौटने के दौरान उक्त आरोपियों मे रास्ते में घेर लिया. गाली-गलौज करते हुए फरसा और तलवार से हमला कर दिया. इस हमले से उक्त सभी घायल हो गये.

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