द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
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डायन बता गला काटकर हत्या के दोषी को उम्रकैद
द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला वृद्धा की हत्या करने के बाद सिर लेकर थाने पहुंचा था आरोपी कोर्ट को दोषी को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया चाईबासा : डायन का आरोप लगाकर वृद्धा राई कुई का सिर काट कर हत्या के आरोपी पतोर बिरुवा को द्वितीय अपर जिला व […]
वृद्धा की हत्या करने के बाद सिर लेकर थाने पहुंचा था आरोपी
कोर्ट को दोषी को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
चाईबासा : डायन का आरोप लगाकर वृद्धा राई कुई का सिर काट कर हत्या के आरोपी पतोर बिरुवा को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. दोषी मंझारी थानांतर्गत रोलाडीह गांव के गुटुसाई टोला का निवासी है. रोलाडीह गांव निवासी मृतका का बेटा जर्नादन बिरुवा ने 25 मार्च 2016 को थाना में मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में बताया है कि आरोपी पतोर बिरुवा के पिता अभिराम बिरुवा बीमार हो रहे थे. उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो पतोर बिरुवा ने उसकी मां राई कुई को 24 मार्च की रात करीब 9 बजे घर में घुसकर डायन का आरोप लगाकर चाकू से गर्दन काट दिया. वह सिर लेकर थाना पहुंच गया.
उन्होंने बताया रात में उसकी वृद्ध मां राई कुई के साथ उसका छोटा भाई विक्रम बिरुवा सो रहा था. जब पतोर बिरुवा ने मां राई कुई को हत्या करते देखा. वह डर से घर छोड़ कर भाग गया.
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