पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद
Updated at : 17 Nov 2017 6:02 AM (IST)
विज्ञापन

टांगी से गला काट दी थी महिला ने घटना को उसकी नतिनी ने देखा था जैंतगढ़ : पति की हत्या मामले में गुरुवार को चंपुआ कोर्ट के अतिरिक्त जज डॉ प्रदीप मोहन सामल ने पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस संबंध में […]
विज्ञापन
टांगी से गला काट दी थी महिला ने
घटना को उसकी नतिनी ने देखा था
जैंतगढ़ : पति की हत्या मामले में गुरुवार को चंपुआ कोर्ट के अतिरिक्त जज डॉ प्रदीप मोहन सामल ने पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस संबंध में दर्ज मामले के अनुसार 12 अगस्त 2015 में बामेबारी थानांतर्गत कालीमाटी गांव के नंदा मुंडा व उनकी पत्नी यमुना मुंडा के बीच झगड़ा हुआ. इससे गुस्से में आकर यमुना मुंडा ने डंडे से अपने पति नंदा मुंडा पर प्रहार किया. वहीं टांगी से उसकी गर्दन काट कर हत्या कर दी.
घटनास्थल पर ही नंदा मुंडा की मौत हो गयी. उनकी छह वर्षीय नतनी गुरुवारी मुंडा ने घटना देखी. पति की हत्या के बाद यमुना किचन में दरवाजा बंद करके थी. दूसरे दिन उनकी बेटी मंगोली मुंडा घर में आने के बाद पिता के लहूलुहान शव को देखकर बामेबारी थाना में मामला दर्ज कराया. पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर आरोपी यमुना मुंडा को गिरफ्तार की थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




