नंदकिशोर हत्याकांड: उदय सुंडी को उम्रकैद
Updated at : 29 Aug 2017 2:51 AM (IST)
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चाईबासा : नंदकिशोर गोप हत्याकांड की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी उदय सुंडी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. इस संबंध में गोइलकेरा थानांतर्गत होमो साई निवासी मिथिला देवी के बयान पर 17 मई 2005 […]
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चाईबासा : नंदकिशोर गोप हत्याकांड की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी उदय सुंडी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया.
इस संबंध में गोइलकेरा थानांतर्गत होमो साई निवासी मिथिला देवी के बयान पर 17 मई 2005 को थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. दर्ज मामले के अनुसार उसका बेटे नंदकिशोर गोप की पत्नी के साथ उदय सुंडी का अवैध संबंध था. इसे लेकर नंदकिशोर और उसकी पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था. पांच मई 2005 की रात में उदय सुंडी उसके घर आया.
नंदकिशोर गोप को दारोगासाई गांव में मेला देखने के लिए बुलाकर ले गया. इसके बाद उनका बेटा घर वापस नहीं आया. दूसरे दिन सुबह लोगों से पूछताछ की गयी. किसी ने कुछ नहीं बताया. उदय सुंडी से पूछने पर बताया कि, वह रात को मेला में नंदकिशोर को छोड़कर घर वापस लौट गया था. बाद में गांडुबुरू जंगल में नंदकिशोर गोप का सड़ा-गला शव मिला था.
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