पूर्व मुखिया की जमानत अर्जी हुई खारिज

Updated at : 20 Aug 2017 7:08 AM (IST)
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पूर्व मुखिया की जमानत अर्जी हुई खारिज

चाईबासा : बकरी शेड निर्माण कार्य में गड़बड़ी कर सरकारी राशि का निकासी करने के आरोपी पूर्व मुखिया मदन सिंह हांसदा की जमानत अर्जी पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने खारिज कर दी. आरोपी चक्रधरपुर प्रखंड के गोपीनाथपुर पंचायत का मुखिया था. चक्रधरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर रेनियर खलखो के बयान पर […]

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चाईबासा : बकरी शेड निर्माण कार्य में गड़बड़ी कर सरकारी राशि का निकासी करने के आरोपी पूर्व मुखिया मदन सिंह हांसदा की जमानत अर्जी पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने खारिज कर दी. आरोपी चक्रधरपुर प्रखंड के गोपीनाथपुर पंचायत का मुखिया था. चक्रधरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर रेनियर खलखो के बयान पर 20 मार्च 2017 को थाने में मामला दर्ज किया गया है. दर्ज मामले में बताया गया है कि चक्रधरपुर प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत लाभुकों के लिए बकरी शेड का निर्माण कराया जा रहा था. इस कार्य में पूर्व मुखिया, पंचायत सचिव ने षड़यंत्र पूर्वक राशि की निकासी कर ली गयी.

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