सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह मोटर दुर्घटना वाद ट्रिब्यूनल के जज राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़ी एक मुआवजा याचिका पर निर्णय सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. मुआवजा राशि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अदा की जायेगी. यह मामला सदर प्रखंड के बंगरू गांव के एक व्यक्ति की 10 जून 2024 को सड़क दुर्घटना में हुई मौत से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार वह मोटरसाइकिल से अपने घर बंगरू जा रहा था. इस दौरान सोनार टोली के निकट तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी थी. दुर्घटना के बाद मृतक की पत्नी और मां ने अदालत में चार सितंबर 2024 को मुआवजा वाद दाखिल किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गयीं और दुर्घटना की गंभीरता, मृतक की उम्र, आय और आश्रितों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने बीमा कंपनी को 20 लाख रुपये का मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया. इसमें से 15 लाख रुपये मृतक की पत्नी को और पांच लाख रुपये मृतक की मां को दिये जायेंगे. अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि मृतक की पत्नी को मिलने वाली राशि में से पांच लाख रुपये मृतक की नाबालिग बेटी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाये, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके.
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