हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 04 Aug 2025 11:18 PM
हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास
सिमडेगा. प्रधान जिला जज राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने हत्या के आरोपी प्रफुल्ल टोपनो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बताया गया कि इस मामले में ठेठईटांगर थाना में कांड संख्या 27/20 के तहत मामला दर्ज है. घटना सात जुलाई 2020 की है. बताया गया कि प्रफुल्ल टोपनो ने अपने पिता विजय टोपनो को नशे में धुत होकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अदालत ने गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने दलीलें पेश की.
खेत में मिला एक व्यक्ति का शव
कुरडेग. थाना क्षेत्र के डुमरडीह नावाटोली में खेत में एक व्यक्ति का शव मिला. कोर्नेलियुस केरकेट्टा (पिता- सिमोन केरकेट्टा) अपने खेत के पास गिरा हुआ पाया गया. ग्रामीणों ने मुखिया महेश्वर साय को सूचना दी. घटना की जानकारी होने पर देर शाम पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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