हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 28 Jun 2025 10:59 PM
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. घटना के संबंध में वादिनी कुरडेग थाना क्षेत्र के चडरीमुंडा निवासी प्रभा देवी ने बताया गया कि 26 सितंबर 2021 को रात करीब 11.30 बजे उसका देवर कृष्णा राउत बाहर से घर में आया. किसी बात को लेकर उसके पति मृतक कुमेश राउत उर्फ कुमो राउत के साथ गाली-गलौज और हाथापाई करने लगा. इसके बाद देवर कृष्णा राउत घर से टांगी निकाला और पति कुमेश राउत की टांगी से मार कर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद वह टांगी लेकर भाग गया. सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान व उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराया गया. इसके बाद न्यायालय ने आरोपी कृष्णा राउत को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने पैरवी की.
जंगली मशरूम खाने से महिला गंभीर
सिमडेगा. सदर थाना क्षेत्र के फरसाबेड़ा में जंगली मशरूम खाने से एक महिला की हालत गंभीर हो गयी. जानकारी के अनुसार फरसाबेड़ा निवासी फिलिस्ता सोरेंग शनिवार की सुबह जंगली मशरूम की सब्जी बना कर खायी थी. इसके बाद उसे उल्टी होने लगी और सांस लेने में परेशानी होने लगी. परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है.
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