हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Mar 2026 9:27 PM
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
सिमडेगा. एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि 22 दिसंबर 1994 को बानो थाना क्षेत्र निवासी मैनेजर साहू जामटोली बाजार गया था. इस क्रम में लच्छू उर्फ लक्ष्मण बड़ाइक ने उसकी हत्या कर दी थी. सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान व उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को ससमय न्यायालय में उपस्थित कराया गया. इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने पैरवी की.
दो वर्षीय मासूम लापता, जांच में जुटी पुलिस
कोलेबिरा. थाना क्षेत्र के सेमरटोली निवासी प्रताप सिंह का दो वर्षीय पुत्र दिव्यांश सिंह सोमवार की शाम से लापता हो गया है. घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है. परिजनों के अनुसार सोमवार की शाम करीब 5.30 बजे बच्चा घर से अचानक गायब हो गया. काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया. बच्चे के पिता प्रताप सिंह ने घटना की सूचना कोलेबिरा थाना को दी. सूचना मिलते पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की जा रही है. परिजन बच्चे की सकुशल बरामदगी की उम्मीद में लगातार प्रयास कर रहे हैं.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










