वन अधिकार पट्टा निर्गत करने से पूर्व दस्तावेजों की जांच करें : उपायुक्त

Updated at : 23 Jul 2025 11:27 PM (IST)
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वन अधिकार पट्टा निर्गत करने से पूर्व दस्तावेजों की जांच करें : उपायुक्त

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक

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सिमडेगा. उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई. इसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी शशांक शेखर सिंह, उपविकास आयुक्त दीपांकर चौधरी, परियोजना निदेशक आइटीडीए सरोज तिर्की, जिप अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेंग, जिप सदस्य शांति बाला केरकेट्टा, अजय एक्का उपस्थित थे. बैठक में अनुसूचित जनजाति समेत अन्य परंपरागत वन निवासी के वनाधिकारी एक्ट 2006 के तहत विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त कुल 19 सामुदायिक वन पट्टा दावा पत्रों की गहन समीक्षा की गयी. समिति ने दावों के भू-सीमा निर्धारण, दस्तावेजों की वैधता व फील्ड सत्यापन की विस्तृत जांच की. उपायुक्त ने कहा कि वन अधिकार पट्टा निर्गत करने से पूर्व सभी आवेदनों और उनसे जुड़े दस्तावेजों की समुचित जांच अनिवार्य है. उन्होंने समिति के सदस्यों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन की जांच निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर करें और केवल पात्र लाभुकों को ही पट्टा निर्गत करें. उन्होंने कई आवेदनों में बने नजरी नक्शा, प्लॉट संख्या, भूमि की श्रेणी एवं संलग्न दस्तावेजों का विस्तृत मिलान कर जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जांच में पायी गयी त्रुटियों को समयबद्ध तरीके से सुधार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सभी आवेदनों का निष्पादन सर्वसम्मति से हो तथा पात्र आवेदकों को ही लाभ मिलें.

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