एक को आजीवन कारावास

सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके झा की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. जानकारी के मुताबिक ओड़गा ओपी क्षेत्र के पैतानो निवासी मरियानुस लोहरा 30 जुन 2009 को अपने पड़ोसी अलफोंस लकड़ा के घर में था. […]
सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके झा की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.
जानकारी के मुताबिक ओड़गा ओपी क्षेत्र के पैतानो निवासी मरियानुस लोहरा 30 जुन 2009 को अपने पड़ोसी अलफोंस लकड़ा के घर में था. इसी क्रम में गांव के ही दसरू लोहरा वहां पहुंचा और धारदार हथियार से मार कर उसकी हत्या कर दी. दोनों के बीच जमीनी विवाद था.
घटना को अंजाम देने के बाद दसरू लोहरा फरार हो गया. एक जुलाई 2009 को थाना में मामला दर्ज कराया गया था. मामला दर्ज होते ही पुलिस ने दसरू लोहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दसरू लोहरा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




