विचाराधीन कैदी अपने अधिकार को समझें

Published at :03 Oct 2013 2:24 AM (IST)
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विचाराधीन कैदी अपने अधिकार को समझें

सिमडेगा : मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस अवसर पर सीजेएम वाइके साही एवं प्राधिकार के सचिव सत्यपाल उपस्थित थे. सीजेएम श्री साही ने कहा कि विचाराधीन कैदी अपने अधिकार को समझें. कैदियों के भी कई अधिकार हैं जिसका लाभ उठाया जा सकता […]

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सिमडेगा : मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस अवसर पर सीजेएम वाइके साही एवं प्राधिकार के सचिव सत्यपाल उपस्थित थे.

सीजेएम श्री साही ने कहा कि विचाराधीन कैदी अपने अधिकार को समझें. कैदियों के भी कई अधिकार हैं जिसका लाभ उठाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कैदियों को जागरूक होने की जरूरत है.

न्याय प्रक्रिया में उनके लिये कई प्रावधान हैं. किंतु जानकारी नहीं होने के कारण कैदी लाभ नहीं उठा पाते हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सत्यपाल ने कहा कि प्राधिकार के तहत कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. गरीबों असहाय व्यक्तियों के लिये प्राधिकार वरदान साबित हो रहा है.

प्राधिकार से कैसे लाभ उठायें जिसकी जानकारी हम विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से देते हैं. उन्होंने प्ली बार्गेनिंग पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए कहा कि विचाराधीन कैदी प्ली बार्गेनिंग का लाभ उठा सकते हैं.

उन्होंने कहा कि प्ली बार्गेनिंग सिर्फ उन अपराधियों पर लागू होता है, जिनके लिये कानून में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने अपराधों पर एवं महिला एवं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरूद्ध किये गये अपराधों पर यह लागू नहीं होता है.

उन्होंने कहा कि अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग के लिये शपथ सहित आवेदन उसी न्यायालय में दाखिल कर सकता है, जिसमें उसके द्वारा किये गये अपराध से संबंधित मुकदमा विचाराधीन है. उन्होंने कैदियों से कहा कि प्ली बार्गेनिंग का लाभ अवश्य उठायें. इस अवसर पर एसडीजेएम कुमार पवन सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये. कार्यक्रम का संचालन जेल सुप्रिटेंडेंट एजाज अनवर ने किया.

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