चार उग्रवादियों की जमानत याचिका खारिज
Updated at : 18 May 2018 5:01 AM (IST)
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सिमडेगा : प्रधान जिला जल विजय कुमार शर्मा की अदालत ने पीएलएफआइ के चार उग्रवादियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. दर्ज मामले के अनुसार, जामटोली जलडेगा निवासी तुलसी सिंह, जगबंधु नायक, सुरजीत सिंह व सुगड़ भुईयां को पीएलएफआइ का सदस्य होने के आरोप में पुलिस ने नौ जनवरी 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज […]
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सिमडेगा : प्रधान जिला जल विजय कुमार शर्मा की अदालत ने पीएलएफआइ के चार उग्रवादियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
दर्ज मामले के अनुसार, जामटोली जलडेगा निवासी तुलसी सिंह, जगबंधु नायक, सुरजीत सिंह व सुगड़ भुईयां को पीएलएफआइ का सदस्य होने के आरोप में पुलिस ने नौ जनवरी 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उक्त चारों वर्तमान में मंडल कारा में बंद हैं. उनकी जमानत के लिए प्रधान जिला जज की अदालत में अर्जी दी गयी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. सरकारी पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने बहस की.
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