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seraikela kharsawan news: दो नाबालिग से यौन शोषण के दोषी पारा शिक्षक को आजीवन कारावास

Updated at : 23 Sep 2025 11:49 PM (IST)
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seraikela kharsawan news: दो नाबालिग से यौन शोषण के दोषी पारा शिक्षक को आजीवन कारावास

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा, 20 हजार का जुर्माना लगाया. वहीं पारा शिक्षक की हरकत से एक बच्ची ने स्कूल छोड़ दिया था

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सरायकेला.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने दो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पारा शिक्षक भूतनाथ महतो को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी. इसके अलावे पॉक्सो एक्ट की धारा-8 के तहत अदालत ने चार वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास एवं आईपीसी की धारा 506 के तहत छह माह के कारावास की सजा सुनायी है. मामला चौका थाना क्षेत्र का है. मामले में दोनों पीड़िता के पिता ने चौका थाना में पारा शिक्षक भूतनाथ महतो के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था.

क्या है मामला:

घटना वर्ष 2024 की है. मामले में दोनों पीड़ित नाबालिग बच्चियों के पिता ने चौका थाना में पारा शिक्षक भूतनाथ महतो के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में कहा गया था कि आरोपी शिक्षक दोनों बच्चियों के साथ विद्यालय में गलत हरकत करता था. उसकी हरकत से परेशान एक बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया. जब बच्ची कुछ दिन स्कूल नहीं गयी, तो उसकी मां ने उससे स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा. इसके बाद बच्ची ने पारा शिक्षक के गलत हरकत के बारे में जानकारी दी. इसके बाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. मामले में पुलिस ने आरोपी पारा शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEVENDRA KUMAR

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DEVENDRA KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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