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Seraikela Kharsawan News : शर्माबस्ती में फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश कर रही पुलिस

Updated at : 18 Jan 2026 11:51 PM (IST)
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Seraikela Kharsawan News : शर्माबस्ती में फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश कर रही पुलिस

तोड़फोड़ व मारपीट का बदला लेने के लिये फायरिंग की : आरोपी

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सरायकेला. सरायकेला-खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को शर्मा बस्ती निवासी दीपक मिश्रा पर चापड़ और पिस्टल से जानलेवा हमला किया गया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी राहुल पंडित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है.

एसडीपीओ समीर सवैयां ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि 16 जनवरी को शर्मा बस्ती निवासी दीपक मिश्रा ने आदित्यपुर थाना में राहुल पंडित और सुजीत शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. कांड को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त थाना क्षेत्र के ओल्ड विद्युत नगर निवासी अपराधकर्मी राहुल पंडित (24) को शनिवार की रात में आदित्यपुर स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के पास से कांड में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद कर लिया है. एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राहुल पंडित ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. कांड के दूसरे आरोपी की तलाश जारी है.

स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ के बाद चलायी गोली :

राहुल पंडित ने अपने बयान में बताया कि दीपक मिश्रा ने कुछ दिन पहले उसके साथ मारपीट की थी. उसकी स्कॉर्पियो को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया था. इस घटना के बाद बदला लेने की नियत से राहुल पंडित ने दीपक मिश्रा पर जानलेवा हमला किया. एसडीपीओ ने बताया कि राहुल पंडित पहले भी हत्या जैसे गंभीर केस में जेल जा चुका है. पुलिस ने आरोपी राहुल पंडित के पास से एक देसी पिस्टल, एक खोखा और एक स्मार्ट फोन बरामद किया है.

छापेमारी दल में ये रहे शामिल :

एसडीपीओ समीर सवैया, पुअनि सुनील सिंह, पुअनि जयराज सोनी, सुधांशु कुमार, पुअनि कमल यादव आदित्यपुर थाना, पुअनि राजकुमार सिंह आदित्यपुर थाना, राघवेन्द्र कुमार सिंह एवं आरक्षी 913 दीपक कुमार शामिल रहे.

राहुल पंडित का रहा है आपराधिक इतिहास :

अभियुक्त राहुल पंडित के खिलाफ आदित्यपुर थाना में कांड सं- 34/23, दिनांक-01.02.2023, धारा – 341/323/504/506/34 भादवि के तहत मामला दर्ज है. वहीं कदमा थाना कांड सं- 95/24, दिनांक 02.06.2024, धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ATUL PATHAK

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By ATUL PATHAK

ATUL PATHAK is a contributor at Prabhat Khabar.

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