खरसावां. खरसावां प्रखंड सभागार में शुक्रवार को ग्राम प्रधान महासभा की खरसावां अंचल समिति की मासिक बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन प्रधान ने की. बैठक के पश्चात राज्य सरकार से पेसा कानून लागू कराने की मांग पर राज्यपाल के नाम खरसावां सीओ कप्तान सिंकु को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि पेसा अधिनियम 1996 (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया है. कोल्हान अनुसूचित क्षेत्र के अधीन है. कोल्हान के लोग शासन-प्रशासन के लिए ‘स्वायत्तता’ का उपभोग करते आ रहे हैं. क्षेत्र के प्रशासन के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल के एजेंट कैप्टन थामस विल्किंसन ने वर्ष 1834 में नागरिक नियम विल्किंसन रुल बनाया था. कोल्हान में इसे 1837 में लागू किया गया. कोल्हान में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत मुंडा, मानकी, ग्राम प्रधान आदि बहाल कर ग्राम सभा से संबंधित कार्यों का निपटारा करने की शक्ति दी. वर्तमान में कई कारणों से ग्रामसभा की महत्ता धीरे-धीरे कम होती जा रही है.
ग्राम प्रधानों के कार्यों की समीक्षा हुई
बैठक में ग्राम प्रधानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. ग्राम प्रधानों के कार्यों की समीक्षा हुई. ग्राम प्रधानों को पेसा कानून से संबंधित जानकारी दी गयी. विगत माह आयोजित ग्राम प्रधानों के वार्षिक मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम की समीक्षा हुई. बैठक में पतपत मौजा के दिवंगत ग्राम प्रधान स्वर्गीय गुरुमोहन लोहार के देहांत पर दो मिनट का मौन रखा गया.
बैठक में गोमिया बोदरा, प्रवीर प्रताप सिंहदेव, खालिद खान, हिमांशु प्रधान, विश्वनाथ बोईपाई, गुरुवारी गागराई, धनेश्वर महतो, तूफान गोप, अनिल बोदरा आदि सम्मानित ग्राम प्रधान उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है