सरायकेला. ईचागढ़ के विधायक साधु चरण महतो व अन्य दो सहयोगी मुरारी सिंह व धरनीधर मुंडा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो कासिम की अदालत में जमानत दे दिया गया. विधायक के अधिवक्ता विश्वनाथ रथ ने बताया कि अदालत में जमानत के लिए अर्जी दायर किया गया था. जिसमें दस हजार के दो मुचलके पर उन्हें जमानत दे दिया गया है. गौरतलब है कि विगत आठ दिसंबर को भाजपा व झाविमो समर्थकों में मारपीट हुई थी. जिसमें भाजपा प्रत्याशी साधुचरण महतो,धरनीधर मुंडा व मुरारी सिंह घायल हो गये थे और मामले पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पूर्व विधायक अरविंद सिंह की सुनवाई नौ को ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह की जमानत पर नौ जनवरी को सुनवाई होगी. जमानत हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो कासिम की अदालत में अर्जी दायर किया गया है. पूर्व विधायक के अधिवक्ता मधुसूदन महापात्र ने बताया कि अदालत द्वारा नौ जनवरी को सुनवाई किया जायेगा.
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ईचागढ़ विधायक साधुचरण महतो को मिली जमानत
सरायकेला. ईचागढ़ के विधायक साधु चरण महतो व अन्य दो सहयोगी मुरारी सिंह व धरनीधर मुंडा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो कासिम की अदालत में जमानत दे दिया गया. विधायक के अधिवक्ता विश्वनाथ रथ ने बताया कि अदालत में जमानत के लिए अर्जी दायर किया गया था. जिसमें दस हजार के दो मुचलके […]
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