साधु महतो व अरविंद सिंह मामले पर दोनों पक्षों की जमानत याचिका खारिज

Updated at : 03 Jan 2015 8:03 PM (IST)
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साधु महतो व अरविंद सिंह मामले पर दोनों पक्षों की जमानत याचिका खारिज

सरायकेला. ईचागढ़ विधानसभा चुनाव के ठीक एक दिन पहले यानी आठ दिसंबर की रात्रि में भाजपा प्रत्याशी साधु महतो व झाविमो प्रत्याशी अरविंद सिंह के बीच हुए मार पीट के मामले पर दोनों पक्षों की ओर से दायर जमानत याचिका एसडीजेएम दिनेश कुमार की अदालत में खारिज कर दिया गया. मामले पर झाविमो प्रत्याशी अरविंद […]

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सरायकेला. ईचागढ़ विधानसभा चुनाव के ठीक एक दिन पहले यानी आठ दिसंबर की रात्रि में भाजपा प्रत्याशी साधु महतो व झाविमो प्रत्याशी अरविंद सिंह के बीच हुए मार पीट के मामले पर दोनों पक्षों की ओर से दायर जमानत याचिका एसडीजेएम दिनेश कुमार की अदालत में खारिज कर दिया गया.

मामले पर झाविमो प्रत्याशी अरविंद सिंह व चौदह अन्य के खिलाफ मारपीट करने सहित जान से मारने का मामला दर्ज किया गया था. जबकि दूसरे पक्ष यानी भाजपा प्रत्याशी साधु महतो सहित अन्य तीन पर मामला दर्ज किया गया था. मामले पर अरविंद सिंह की और से केपी दुबे, मदन दारीपा व मधुसूदन महापात्र पैरवीकार थे.

जबकि साधु महतो की और से अधिवक्ता विश्वनाथ रथ पैरवीकार थे. क्या था मामला ईचागढ़ विधानसभा चुनाव के ठीक एक दिन पहले भाजपा व झाविमो समर्थकों में मारपीट हो गयी थी. जिसमें भाजपा प्रत्याशी साधु महतो घायल हो गये थे. दिन भर चली हाई वोल्टेज ड्रामे में दोनों पक्षों की और से मामला दायर किया गया था. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को हिरासत में लिया लिया था. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

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