लोक अदालत में वादों का त्वरित होता है निबटारा : पीडीजे

Updated at : 10 May 2025 8:57 PM (IST)
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लोक अदालत में वादों का त्वरित होता है निबटारा : पीडीजे

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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साहिबगंज. नालसा के आदेशानुसार झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. शुभारंभ रांची से न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने किया. इसका प्रसारण व्यवहार न्यायालय परिसर उपस्थित लोगों ने देखा. इसके बाद प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष अखिल कुमार ने गठित बेंचों के भ्रमण के दौरान कहा कि लोक अदालत लंबे समय से चले आ रहे मामलों को निबटाने का कानूनी विकल्प है. बल्कि यह ऐसी अदालत है, जिसमें वादों का त्वरित निबटारा किया जाता है. उन्होंने कहा कि त्वरित निष्पादन से आमजनों को काफी राहत मिलती है. उन्होंने सभी विभाग के पदाधिकारियों से अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग करने की अपील की. राष्ट्रीय लोक अदालत में साहिबगंज न्यायमंडल और राजमहल अनुमंडलीय न्याय मंडल में 6549 मामलों का निबटारा करके 25557411 रुपये का समझौता कराया गया. मौके पर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय शेखर कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिंधु नाथ लामाये, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत, सिविल जज सह न्यायिक दंडाधिकारी आलोक मरांडी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी तुषार आनंद, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी सुमित कुमार वर्मा, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम नाथ तिवारी, लोक अभियोजक व उनके अधीनस्थ, चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल अरविंद गोयल और उनकी टीम के अलावा विभागों के अधिकारी, बैंक कर्मी, पारा विधिक स्वयं सेवक व अन्य विभागों के पदाधिकारी कर्मचारी मौजूद थे.

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