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अब बिना ड्रेस कोड के ऑटो-टोटो चलाना पड़ेगा महंगा

परिवहन विभाग ने दी सख्त चेतावनी, उल्लंघन पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द की कार्रवाई संभव

साहिबगंज

जिले में अब बिना निर्धारित ड्रेस कोड के ऑटो और टोटो चलाने वाले चालकों की खैर नहीं होगी. जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने बताया कि परिवहन विभाग ने चालकों को दो माह पूर्व ही ड्रेस पहनने की समय-सीमा निर्धारित की थी. सभी चालकों को छठ पर्व तक ड्रेस बनवाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब भी कई चालक बिना ड्रेस के वाहनों का संचालन कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब यदि कोई ऑटो या टोटो चालक बिना ड्रेस कोड के पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है. डीटीओ चौधरी ने बताया कि जल्द ही साहिबगंज नगर परिषद, राजमहल एवं बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र में परिचालन करने वाले सभी ऑटो-टोटो चालकों को परिचय पत्र भी जारी किये जाएंगे. इसके लिए संबंधित नगर निकायों द्वारा आवश्यक प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. इसके साथ ही, विभाग ने बाइक चालकों के विरुद्ध भी विशेष अभियान शुरू किया है. बिना हेलमेट, नशे की हालत में वाहन चलाने तथा ट्रिपल लोडिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीटीओ ने बताया कि अक्टूबर माह में चलाये गये ऐसे ही अभियान से सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आयी थी. उन्होंने अपील किया कि सभी बाइक चालक हेलमेट व जूते पहनकर, निर्धारित गति से वाहन चलायें और यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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