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बाल विवाह, बाल श्रम एवं शोषण के खिलाफ बच्चों को किया गया जागरूक

Updated at : 25 Jul 2025 9:22 PM (IST)
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बाल विवाह, बाल श्रम एवं शोषण के खिलाफ बच्चों को किया गया जागरूक

बच्चों को शिक्षित और सशक्त बनाना ही हमारा लक्ष्य

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साहिबगंज. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी के निर्देशानुसार बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय, साहिबगंज में बाल विवाह, बाल श्रम एवं बाल शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए पूनम कुमारी ने बताया कि जिले में हाल के दिनों में बाल तस्करी की घटनाएं चिंताजनक हैं. उन्होंने कहा कि बाल विवाह, बाल श्रम और बाल शोषण जैसे अपराधों को जड़ से समाप्त कर बच्चों को शिक्षित और सशक्त बनाना ही हमारा लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन अपराध है. उन्होंने बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में जानकारी दी और कहा कि किसी भी असुरक्षा की स्थिति में तुरंत मदद ली जा सकती है. पॉक्सो एक्ट और बाल अधिकारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की गयी. मौके पर चंदा कुमारी, शोभा कुमारी, बिंदु कुमारी, मीना कुमारी, अवधेश कुमार व संजीव कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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