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अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना अधिनियम का उद्देश्य

Updated at : 22 Aug 2025 10:04 PM (IST)
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sahibganj

साहिबगंज (फाइल फोटो)

बरहरवा के प्रखंड मुख्यालय सभागार कक्ष में पेसा एक्ट 1996 पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

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बरहरवा. प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में शुक्रवार को पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम (पेसा) 1996 पर प्रखंडस्तरीय दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसका शुभारंभ प्रखंड प्रमुख सुशीला हांसदा, बीडीओ सन्नी कुमार दास, पंचायतीराज पदाधिकारी शुभम कुमार, मास्टर ट्रेनर प्रभात कुमार सिंह व मुखिया सह मास्टर ट्रेनर पूर्णेंदु शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया. कार्यशाला के पहले दिन पंचायतीराज विभाग के पदाधिकारियों, मुखिया, पंचायत समिति सदस्यों, ग्राम प्रधानों एवं वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षकों द्वारा पेसा कानून 1996 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. मास्टर ट्रेनर प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पेसा एक्ट लागू करने की व्यवस्था की गयी है. पेसा अधिनियम 1996 का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना है. पेसा एक्ट 1996 उन राज्यों के लिये बनाया गया है, जहां आदिवासी आबादी अधिक है और यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं. पेसा एक्ट के जरिये इन इलाकों में प्रशासन की विशेष प्रणाली विकसित करने की कोशिश की गई है, ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके. इस कानून का उद्देश्य पंचायतों के संवैधानिक प्रावधानों और आदिवासियों के विशेष पारंपरिक अधिकारों, सभ्यता-संस्कृति एवं परम्पराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना है. इसीलिए पेसा एक्ट में विशेष प्रावधान किया गया है कि एक राजस्व गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है. जिसकी अध्यक्षता जनजातीय समाज के ग्राम प्रधान द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा ही किया जाता है. इसमें ग्राम सभा को शक्ति दी गई है कि वे अपने लघु वन उपज, लघु जल निकाय, हाट बाजार आदि का प्रबंध कर सकती है. मौके पर मुखिया समुद्री बास्की, सेरोफिना हेम्ब्रम, पंसस रंजीत साह, ग्राम प्रधान समीर बास्की सहित अन्य मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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