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जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत को लेकर पंचायत सचिवों को मिला प्रशिक्षण

Updated at : 05 Jan 2026 8:51 PM (IST)
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sahibganj

साहिबगंज (फाइल फोटो)

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने आदि के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया गया है.

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उधवा

प्रखंड सभागार में सोमवार को जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत को लेकर पंचायत सचिवों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह अपर जिला जन्म-मृत्यु निबंधक अनिल कुमार ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में जन्म-मृत्यु का निबंधन आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण-पत्र है. जन्म-मृत्यु निबंधन से आधार कार्ड बनाने, पासपोर्ट, वीजा, शैक्षणिक कार्य, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने आदि के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया गया है. मृत्यु का निबंधन अति आवश्यक है, जिसके माध्यम से पेंशन लाभ, प्राकृतिक आपदा व बैंक आदि के लिए आवश्यक दस्तावेज है. उन्होंने कहा कि पंचायत में किसी के जन्म-मृत्यु के 21 दिनों के अंदर पंचायत सचिव के द्वारा निबंधन किया जा सकता है. वहीं जन्म-मृत्यु के एक साल के अंदर बीडीओ की अनुशंसा से प्रमाण-पत्र बनाया जा सकता है. एक साल के बाद एसडीओ के आदेश से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है. मौके पर प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक अभिजीत कुमार, ऑपरेटर सुमित कुमार, प्रभारी जीपीएस जनकदेव यादव, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक हारून रशीद, पंचायत सचिव संतोष कुमार सुमन, मोनिका मुर्मू, सत्यनारायण रजवार, प्रेमचंद रजक, अब्दुस कुद्दूस, दिलीप दत्ता सहित अन्य मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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