अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से मिली राहत, बैंक खाते और कार्ड के KYC अपडेट के लिए दस्तावेज सौंपने को कहा
कलकत्ता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को मिली राहत.
Abhishek Banerjee Bank KYC Row: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को फ्रीज बैंक खाते और कार्ड के केवाईसी (KYC) अपडेट के लिए तुरंत दस्तावेज सौंपने के निर्देश दिये. जानिए बैंक से कोर्ट ने क्या सवाल पूछे.
Abhishek Banerjee Bank KYC Row: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के फ्रीज किये गये बैंक खाते और ब्लॉक किये गये क्रेडिट-डेबिट कार्ड को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राहत दी है. हाईकोर्ट ने सांसद को अपने बैंक खाते और कार्ड्स का ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट कराने के लिए जरूरी दस्तावेज तुरंत बैंक अधिकारियों को सौंपने का निर्देश दिया है. फैसले के तुरंत बाद कोलकाता और अलीपुरदुआर प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गयी, क्योंकि बैंक अधिकारियों को सांसद के आवास पर जाकर दस्तावेज प्राप्त करने और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है.
बैंक के अधिकारियों को सांसद के आवास पर जाने का आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि चूंकि खाता फ्रीज होने के कारण अभिषेक बनर्जी ऑनलाइन ई-केवाईसी (e-KYC) सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए निजी बैंक के अधिकारी स्वयं उनके आवास पर जाकर आवश्यक कागजात प्राप्त करेंगे.
अभिषेक बनर्जी को घर में रहने का निर्देश
पीठ ने बैंक को निर्देश दिया कि वह सांसद को इस बात की पहले ही सूचना देंगे कि वे कब उनके आवास पहुंच रहे हैं. साथ ही कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी से कहा कि वह उस समय पर घर में मौजूद रहें, ताकि जरूरी फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर लिये जा सकें.
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पैन का मुद्दा
सुनवाई के दौरान बैंक के वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया कि बैंक की केंद्रीय टीम ने तीसरे पक्ष की जानकारी के आधार पर खाते पर अस्थायी रोक लगायी है, क्योंकि सांसद का नाम, पैन (PAN) नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर ईडी (ED) द्वारा दर्ज मामलों में शामिल हैं.
अदालत ने बैंक के बदलते रुख पर उठाये सवाल
जस्टिस कृष्ण राव ने बैंक के रुख पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब बैंक ने सांसद को शुरुआत में खाते के ब्लॉक होने का कारण केवाईसी अपडेट बताया था, तो क्या बैंक बाद में अपना रुख बदलकर ईडी के लंबित मामलों का हवाला दे सकता है?
विदेश यात्रा से ठीक पहले फ्रीज हुआ खाता
अभिषेक बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने अदालत को बताया कि 10 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने सांसद अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी, उसके तुरंत बाद बैंक ने उनका खाता और कार्ड ब्लॉक कर दिया. सांसद की अगले हफ्ते विदेश जाने की योजना है.
प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया और अगली सुनवाई
इस पूरे मामले की निगरानी और कागजी सत्यापन की प्रक्रिया के संबंध में बैंक प्रशासन तथा जिला स्तर पर एडीएम अलीपुरदुआर (ADM Alipurduar) और उत्तर 24 परगना प्रशासन को भी समन्वय में रखा जा रहा है. अदालत इस याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार (25 अगस्त) को करेगी.
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By मिथिलेश झा
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