तीन कंपनी के चालान निकासी पर रोक
Updated at : 07 Oct 2016 6:33 AM (IST)
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लेखा-जोखा का सत्यापन नहीं कराने पर हुई कार्रवाई गड़बड़ी की शिकायत पर डीएमओ ने की कार्रवाई नये सिरे से जारी होगा परमिट आदेश का उल्लंघन पर दर्ज होगी प्राथमिकी साहिबगंज : जिला मुख्यालय के महादेवगंज स्थित खनन कंपनी सीएनसी, जिंदल व तमन्ना के चालान निकासी पर विभाग ने रोक लगा दी है. जिला खनन पदाधिकारी […]
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लेखा-जोखा का सत्यापन नहीं कराने पर हुई कार्रवाई
गड़बड़ी की शिकायत पर डीएमओ ने की कार्रवाई
नये सिरे से जारी होगा परमिट
आदेश का उल्लंघन पर दर्ज होगी प्राथमिकी
साहिबगंज : जिला मुख्यालय के महादेवगंज स्थित खनन कंपनी सीएनसी, जिंदल व तमन्ना के चालान निकासी पर विभाग ने रोक लगा दी है. जिला खनन पदाधिकारी फेकू राम ने बताया कि इन तीनों कंपनी के क्रशर, खदान व रैंक लोडिंग लाइसेंस के तहत चालान निकासी पर फिलहाल रोक लगायी गयी है. इन कंपनी के खिलाफ विभाग को शिकायत प्राप्त हुई कि चालान में इन लोगों के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है. इसलिए जब तक इन कंपनियों लोखा-जोखा का विभाग से सत्यापन नहीं करवाया जाता है.
तब तक चालान आइडी को लॉक किया जाता है. इसके बाद यदि इनके द्वारा चालान किसी को भी दिया जाता है. तो उसे फर्जी समझा जा सकता है. उन्होंने बताया कि जिले के सभी लीजधारी, क्रशर व रेलवे का लाइसेंसधारी को भी नये सिरे से परमिट के आदेश के पूर्व सारे लेखा-जोखा का हिसाब देना होगा. इसके बाद ही परमिट का आदेश दिया जायेगा. इन आदेश का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है.
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