ओके... बाजार समिति नहीं वसूलेगी कोई शुल्क-नवीन

साहिबगंज . कृषि बाजार समिति की जांच चौकियों की ओर से किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूला जायेगा. अगर कोई शुल्क वसूलता है तो वह अवैध रूप से वसूली होगी. यह बातें गुरुवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवीन भगत ने पत्रकारों से कही. श्री भगत ने बताया कि […]
साहिबगंज . कृषि बाजार समिति की जांच चौकियों की ओर से किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूला जायेगा. अगर कोई शुल्क वसूलता है तो वह अवैध रूप से वसूली होगी. यह बातें गुरुवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवीन भगत ने पत्रकारों से कही. श्री भगत ने बताया कि झारखंड कृषि उपज बाजार संशोधन अध्यादेश 2015 के प्रभावी होने के बाद में झारखंड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2011 की धारा 27 क, ख, ग में क्रय-विक्रय का लेखा व बाजार फीस निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है. धारा 31 क, ख, ग के द्वारा जांच चौकियों की स्थापना, लेखा पेश करने का आदेश देने और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्रहण करने की शक्ति व यान आदि रोकने की शक्तियां प्रदान की गयी है के अनुपालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है. इसके तहत अनुसूची में उल्लेखित सभी पदार्थों पर देय शुल्क वसूली नही की जायेगी. उन्होंने कहा कि जांच चौकियों की ओर से शुल्क वसूलना अब अवैध तरीका माना जायेगा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










