महिला कांवरिया से दुष्कर्म का प्रयास, हजारों लूटे
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Aug 2013 3:08 AM
तालझारी/राजमहल : सावन की अंतिम सोमवार को तालझारी के मोतीनाथ धाम जा रही महिला कांवरिया के साथ मोतीझरना पंचायत भवन के समीप आठ-10 की संख्या में युवकों ने हथियार का भय दिखा कर दुष्कर्म का प्रयास किया. इस दौरान साथी कांवरियों द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की तथा हजारों रुपये व अन्य सामान […]
तालझारी/राजमहल : सावन की अंतिम सोमवार को तालझारी के मोतीनाथ धाम जा रही महिला कांवरिया के साथ मोतीझरना पंचायत भवन के समीप आठ-10 की संख्या में युवकों ने हथियार का भय दिखा कर दुष्कर्म का प्रयास किया.
इस दौरान साथी कांवरियों द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की तथा हजारों रुपये व अन्य सामान लूट लिये. घटना सोमवार अहले सुबह की है. घटना की जानकारी मिलने पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है मामला : पाकुड़ जिले के बागतीपाड़ा निवासी प्रत्यक्षदर्शी कावंरिया राकेश सिंह ने पुलिस को दिये बयान में बताया कि महाराजपुर गंगा तट से कांवर में जल लेकर वे मोतीनाथ धाम जा रहे थे. उनके आगे पाकुड़ के शिवपुरी कॉलोनी निवासी एक दंपति आगे–आगे कांवर लेकर जा रहे थे.
मोतीझरना पंचायत भवन के समीप आठ-10 की संख्या में आये युवकों ने महिला कांवरिया का रोक लिया तथा दुष्कर्म करने की नियत से जबरन खींच कर झाड़ी की ओर ले जाने लगे. इस दौरान युवकों ने हाथ में बम निकाल कर चिल्लाने पर हमला करने की धमकी दी.
उस दंपति के पीछे–पीछे राकेश सिंह के साथ–साथ राहुल शर्मा, विश्वनाथ सरदार, इशांत पांडे, रामकृष्ण ठाकुर भी कांवर लेकर जा रहे थे. विरोध करने पर युवकों ने मारपीट की तथा हथियार का भय दिखा कर हजारों रुपये नगद, जेवर तथा मोबाइल लूट लिये.
आरोपित को भेजा जेल
मामले की जानकारी मिलते ही डीएसपी विजय ए कुजूर, थाना प्रभारी महादेव सिंह, राजमहल थाना प्रभारी राजीव रंजन व जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी राजेंद्र राम सहित दर्जनों पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जानकारी ली.
मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई क रते हुए मोतीझरना तथा डाकबंगला में सघन छापेमारी कर शेख सोवराति, मो मेहरबान अली, शेख शाकीम, मो सद्दाम तथा शेख लाडला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामले में राकेश सिंह के बयान पर थाना कांड संख्या 128/13 भादवि की धारा 341, 323, 354, 379, 504, 506, 295 ए, 298, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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