पति को आजीवन कारावास

Updated at :16 May 2014 4:18 AM
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पति को आजीवन कारावास

दहेज को लेकर 2008 में कर दी थी पत्नी की हत्या साहिबगंज : साहिबगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रामवचन सिंह ने दहेज हत्या के आरोपी शमशेर अली को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बोरियो थाना कांड संख्या 132/08 व सत्र वाद संख्या 103/09 में यह मामला दर्ज है. मिली जानकारी के […]

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दहेज को लेकर 2008 में कर दी थी पत्नी की हत्या

साहिबगंज : साहिबगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रामवचन सिंह ने दहेज हत्या के आरोपी शमशेर अली को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बोरियो थाना कांड संख्या 132/08 व सत्र वाद संख्या 103/09 में यह मामला दर्ज है. मिली जानकारी के अनुसार बोरियो प्रखंड के मांझी टोला निवासी शमशेर अली की शादी 30 अप्रैल 2007 को गांव के ही सबाना आजमी के साथ पूरे रीति-रिवाज के तहत हुई थी.

दहेज की मांग को लेकर शमशेर अक्सर साबाना को प्रताड़ित करता था. 14-15 अगस्त 2008 को शमशेर ने गला घोट कर सबाना की हत्या कर पड़ोसी अख्तर अली के कुआं में फेंक दिया. सूचना मिलने पर मृतका के परिजन अपनी बेटी को ढूंढने आये तो कहा कि आपकी बेटी घर से भाग गयी है काफी खोजबीन करने के बाद दूसरे दिन कुआं से शव बरामद किया गया.

जब सबाना के शव का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि वह पांच माह की गर्भवती थी. पुलिस ने धारा 302 हत्या, 304 बी दहेज प्रताड़ना, 312 गर्भपात कराने के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 13 मई को सभी गवाहो व पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाया. शुक्रवार को एडीजे द्वितीय रामवचन सिंह ने 302 हत्या में आजीवन कारावास व 10 हजार का जुर्माना, 304 बी दहेज प्रताड़ना में 10 साल की कैद, 312 में सात साल की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर एक साल और कैद रहना होगा. सभी सजा एक साथ चलेगी. उम्र कैद की घोषणा पर पीड़िता के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है. इस सुनवाई में शमशेर अली बचाव पक्ष की ओर से शिवशंकर प्रसाद व दूसरे पक्ष से सरकारी वकील अशोक श्रीवास्तव ने पैरवी की है.

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