रांची. बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के संयुक्त बिहार के समय के 167 कर्मी ट्रेसलेस हैं. कोर्ट के आदेश से निगम को इनके बकाये राशि का भुगतान करना है. इन कर्मियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी निगम को नहीं है. बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड ने इन 167 कर्मियों के नाम के साथ सार्वजनिक सूचना जारी कर अपना क्लेम लेने का आग्रह किया है.
आम सूचना जारी की गयी
शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-2 शोध भवन खगौल, पटना के कार्यपालक अभियंता द्वारा एक आम सूचना जारी की गयी है. इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट पिटीशन 932/2022 द्वारा 3.9.2024 को पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड में झारखंड राज्य के अंतर्गत कार्यरत रहे कर्मियों के बकाया दायित्व, वेतनादि, सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. वैसे ट्रेसलेस कर्मियों द्वारा शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-2 खगौल पटना के कार्यालय में आकर पूरे कागजात के साथ आवेदन देने को कहा गया है, ताकि भुगतान की कार्रवाई ससमय किया जा सके. ट्रेसलेस कर्मियों की सूची भी जारी की गयी है.
मृत कर्मियों को भी भुगतान के लिए बुलाया गया
बिहार राज्य निर्माण निगम जिन कर्मियों की तलाश कर रहा है, उनमें कई कर्मी यदि आज जीवित होंगे, तो वह 90 वर्ष या उससे अधिक के होंगे. कई लोगों का जन्मवर्ष 1935 है, तो किसी का 1949 है. किसी ने 1978 में , तो किसी ने 1980 में योगदान दिया था . वर्ष 1935 में जन्म लेनेवाले देवघर इकाई में ट्रक चालक के पद पर नियमित कर्मी शालीग्राम सिंह का नाम दिया गया है. वह जीवित नहीं है. स्व राजेश्वर सिंह (1942), स्व रामबली पासवान (1951), स्व बृजकिशोर प्रसाद (1946), रांची इकाई के चौकीदार के पद पर रहे नियमित कर्मी स्व खदेरन बैठा भी जीवित नहीं हैं. इसी तरह कई अन्य कर्मी भी हैं, जो शायद जीवित नहीं होंगे. निगम की ओर से इन लोगों का नाम देकर पूरे कागजात के साथ उपस्थित होने को कहा गया है. अधिकारियों ने कहा कि शायद उनके परिजनों को निगम भुगतान करना चाहता है, इसलिए मृतक कर्मियों की भी सूची जारी की गयी है.
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