Ranchi News : कोर्ट ने वीरेंद्र राम व उसकी पत्नी को फ्रेश याचिका दायर करने को कहा

मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी हैं दोनों
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम व उसकी पत्नी राजकुमारी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान पक्ष सुनने के बाद अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि जब इस मामले में आरोप गठित हो गया है, तो फ्रेश क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर उसे चुनीती दे सकते हैं. अदालत ने प्रार्थी की आइए याचिका को निष्पादित कर दिया. इससे पूर्व सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि पहले इडी की विशेष अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किये जाने को चुनाैती दी गयी थी, लेकिन मामले में अब इनके खिलाफ आरोप गठित हो चुका है, जिसे उन्होंने हस्तक्षप याचिका (आइए) के माध्यम से चुनौती दी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी वीरेंद्र राम व उसकी पत्नी राजकुमारी देवी की ओर से याचिका दायर कर इडी की विशेष अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने काे चुनौती दी गयी थी. इडी ने 21 फरवरी 2023 को चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम व उनके सहयोगियाें के 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी. 22 फरवरी 2023 को पूछताछ के बाद इडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी.
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