अब तंबाकू की बिक्री नहीं होगी आसान, सरकार ने बनाया यह नियम, जानें पूरा डिटेल

Published at :01 Mar 2021 9:02 AM (IST)
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अब तंबाकू की बिक्री नहीं होगी आसान, सरकार ने बनाया यह नियम, जानें पूरा डिटेल

नयी व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों के विक्रेताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने जा रही है. निगम ने सारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है. ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए अब ऐसे दुकानदार को होल्डिंग रसीद भी जमा करनी होगी. जिनके पास होल्डिंग नंबर नहीं होगा, उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा.

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रांची : राजधानी में तंबाकू उत्पाद के थोक एवं खुदरा व्यापारियों को 15 दिनों के अंदर लाइसेंस लेना होगा. जो व्यापारी और दुकानदार लाइसेंस नहीं लेंगे, उन पर रांची नगर निगम कार्रवाई करेगा. शनिवार को नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने यह आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि सभी विक्रेता लाइसेंस लेने केे लिए राजस्व शाखा में आवेदन दे सकते हैं. इसके अलावा नगर निगम की वेबसाइट www.ranchimunicipal.com पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.

लाइसेंस लेने के लिए होल्डिंग नंबर अनिवार्य : नयी व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों के विक्रेताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने जा रही है. निगम ने सारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है. ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए अब ऐसे दुकानदार को होल्डिंग रसीद भी जमा करनी होगी. जिनके पास होल्डिंग नंबर नहीं होगा, उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा. ज्ञात हो कि अधिकतर तंबाकू उत्पादों के विक्रेता अब भी सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं. ऐसे में उनके पास किसी प्रकार का होल्डिंग नंबर नहीं होता है. इसलिए उनको लाइसेंस लेने में मुश्किल होगी.

शुक्रवार की बैठक में हुआ था निर्णय : नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को हुई थी. इसमें यह निर्णय लिया गया था कि अधिकतर तंबाकू उत्पादों के विक्रेता फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं. ऐसे में उनको सरलता से लाइसेंस दिये जाने की जरूरत है. ऐसे लोगों को केवल आधार व वोटर आइकार्ड पर लाइसेंस देेने की जरूरत है. लेकिन नगर निगम ने शनिवार को जो आदेश जारी किया, उसमें होल्डिंग नंबर को अनिवार्य कर दिया है.

प्लंबर 31 मार्च तक लाइसेंस रिन्यूअल करायें : वाटर कनेक्शन लेने में आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े. इसके लिए रांची नगर निगम ने 31 प्लंबरों को लाइसेंस जारी किया है. इन रजिस्टर्ड प्लंबरों को ही शहर के 53 वार्ड में वाटर कनेक्शन देना है. इन सभी प्लंबरों के लिए नगर निगम के वाटर बोर्ड ने आदेश जारी कर 31 मार्च तक अपने लाइसेंस का रिन्यूअल कराने का आदेश दिया है. जो प्लंबर ऐसा नहीं करेगा, नगर निगम उसके लाइसेंस को रद्द करेगा. लाइसेंस रिन्यूअल के लिए फॉर्म शुल्क 200 रुपये और रिन्यूअल चार्ज 2000 रुपये रखा गया है.

गड़बड़ी रोकने के लिए प्लंबर को किया निबंधित : वाटर कनेक्शन देने में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए निगम ने प्लंबरों को रजिस्टर्ड किया है. सभी को निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जायेगा. आम लोगों को भी वाटर कनेक्शन लेने में परेशानी न हो, इसके लिए हर चीज की दर निर्धारित की गयी है.

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