ePaper

Ranchi news : सजायाफ्ता की अपील पर तीसरे जज ने की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

Updated at : 11 Nov 2025 8:14 PM (IST)
विज्ञापन
Ranchi news : सजायाफ्ता की अपील पर तीसरे जज ने की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

हाइकोर्ट की खंडपीठ के दो जजों ने दिया था विपरीत आदेश

विज्ञापन

एसपी अमरजीत बलिहार हत्या का मामला : हाइकोर्ट की खंडपीठ के दो जजों ने दिया था विपरीत आदेश रांची. पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार हत्या मामले में फांसी के सजायाफ्ताओं की अपील पर झारखंड हाइकोर्ट की खंडपीठ के दो जजों के विपरीत फैसले के बाद तीसरे न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के कोर्ट ने केस के तथ्यों को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई की. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व अपीलकर्ता सुखलाल मुर्मू की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र शंकर सिंह ने पक्ष रखा. बताया गया कि इस मामले में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत का जो फैसला आयेगा, वह खंडपीठ के दोनों जजों में से जिस जज के फैसले से मेल खायेगा, वह फैसला बहुमत के आधार पर मान्य होगा. उल्लेखनीय है कि सुखलाल उर्फ प्रवीर मुर्मू व सनातन बास्की उर्फ ताला दा ने फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपील दायर की थी, जबकि राज्य सरकार ने फांसी की सजा कंफर्म करने को लेकर अपील दायर की थी. उक्त अपील पर सुनवाई के बाद खंडपीठ में शामिल जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने दोनों सजायाफ्ता की फांसी की सजा के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें फांसी की सजा से बरी कर दिया था, जबकि जस्टिस संजय प्रसाद ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए सजायाफ्ताओं की फांसी की सजा को बरकरार रखा था. दुमका के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश तौफीकुल हसन की विशेष अदालत ने एसपी अमरजीत बलिहार सहित छह पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में प्रवीर दा उर्फ सुखलाल मुर्मू व सनातन बास्की उर्फ ताला दा को फांसी की सजा सुनायी थी. अदालत ने घटना को जघन्यतम अपराध बताया था. इस मामले के अन्य पांच आरोपियों को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. दो जुलाई 2013 को हुई थी घटना दो जुलाई 2013 को दुमका में हुई नक्सली घटना में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार के अलावा मनोज हेंब्रम, चंदन कुमार थापा, राजीव कुमार शर्मा, ड्राइवर अशोक कुमार श्रीवास्तव व संतोष कुमार मंडल की मौत हो गयी थी. पुलिस ने जांच के बाद चार आरोप पत्र दायर किया था. घटना में शामिल होने के आरोप में दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था. इसमें सुखलाल व सनातन बास्की के नाम शामिल थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
DEEPESH KUMAR

लेखक के बारे में

By DEEPESH KUMAR

DEEPESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola