रांची. आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने राज्य में टीएसी के गठन को ही अवैध बताया है. मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर मालतो कहा कि जब टीएसी का गठन ही अवैध है, तो इसके लिए फैसले कहां तक उचित हैं. उन्होंने कहा कि अब टीएसी ने ईचा डैम निर्माण कार्य व शराब विक्रय मामले पर निर्णय लिया है. ये विषय संसदीय अधिनियम 1996 के उपबंधों के दायरे में आते हैं. सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम / नगर परिषद व नगर पंचायत का गठन कर दिया गया है, जो असंवैधानिक ढंग से कार्य कर रहे हैं. हमारी नगर विकास मंत्री और झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग से मांग है कि मेसा अधिनियम के अभाव में अनुसूचित क्षेत्रों में निकाय चुनाव स्थगित रखें.
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