Ranchi News : हाइकोर्ट ने राज्य सरकार व जेएसएससी से टेबुलर चार्ट में मांगी जानकारी
Published by : SHRAWAN KUMAR Updated At : 11 Apr 2025 12:17 AM
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का मामला
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 से जुड़ी 252 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अदालत ने पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित किया. अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को दो टेबुलर चार्ट के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. पहले टेबुलर चार्ट में प्रार्थियों की रिट संख्या, प्रार्थियों का नाम, विषय, कोटि, उनका प्राप्तांक, कोटि के अनुसार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का अंक (जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुरक्षित है/सुरक्षित नहीं है) मांगा है, जबकि दूसरे टेबुलर चार्ट में विषय, कोटि, 18 सितंबर 2019 तक नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या, 19 सितंबर 2019 से दो अगस्त 2022 तक नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या व नियुक्ति की तिथि संबंधी विवरण देने को कहा गया है. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने आठ मई की तिथि निर्धारित की है. पारित फैसले की जानकारी प्रार्थियों के अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने दी. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या 644/23 फरवरी 2024 के अनुसार सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जेएसएससी को कुल 17784 (अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित जिला) पदों की अधियाचना भेजी थी. इसके विज्ञापन संख्या 21/ 2016 के तहत आयोग ने सिर्फ 9916 पदों पर ही नियुक्ति की अनुशंसा की है, जिसमें सिर्फ 8171 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है. लगभग 9613 पद रिक्त हैं, जिन पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकती है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मीना कुमारी व अन्य की ओर से 252 याचिकाएं दाखिल की गयी है. इसमें कहा गया है कि वर्ष 2016 में हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का जो विज्ञापन निकला था, उसके आलोक में उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए. कट ऑफ से अधिक अंक उन्होंने लाया है. यदि शिक्षकों की रिक्तियां बची हुई है, तो उनकी भी नियुक्ति की जानी चाहिए.
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