रांची. हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार श्रम कानून को निरस्त करने के उद्देश्य से चार लेबर कोड ला रही है. जिसके खिलाफ केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा 20 मई 2025 को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया है. इसके तहत एचइसी में भी हड़ताल होगी. मई दिवस पर हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प यूनियन कार्यालय में लिया जायेगा. श्री सिंह ने कहा कि देश की आजादी के पहले तथा आजादी के बाद मजदूरों के लंबे संघर्ष के बाद सरकारों ने मजदूरों के हित में कानून बनाया था. जिसका एचइसी में अनुपालन नहीं किया जा रहा है. ट्रेड एक्ट 1926 के तहत मजदूरों को अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ने का अधिकार मिला, लेकिन आज एचइसी प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं है. क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन इसे अमल में नहीं लाया जा रहा है. वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत हर माह के 10वें दिन तक वेतन भुगतान होना है, लेकिन एचइसी में वेतन बकाया 26 माह का हो गया है. कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कैंटीन सुविधा का प्रावधान है, लेकिन एचइसी में कैंटीन बंद है. वहीं सुरक्षा उपकरण भी मिलना बंद है. कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1948 के तहत मेडिकल सुविधा मिलनी है, लेकिन यह सुविधा भी बंद है. ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत रिटायर होने के एक माह में ग्रेच्युटी भुगतान होना है, लेकिन जून 2018 से भुगतान बंद है. भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत रिटायर होने के एक सप्ताह में सीपीएफ का भुगतान होना है. लेकिन नवंबर 2023 से यह बंद है. कर्मचारियों को 58 वर्ष पूरा होने पर पेंशन अधिनियम 1971 के तहत पेंशन हर माह मिलनी है, लेकिन पेंशन फंड में पैसा जमा नहीं होने के कारण पेंशन नहीं मिल रही है. ठेका प्रथा अधिनियम 1970 के तहत केवल अस्थायी नेचर के कामों में ही ठेका मजदूरों को काम पर रखना है, लेकिन इनसे स्थायी नेचर का काम भी लंबे समय से कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एक मई को यूनियन कार्यालय में शाम पांच बजे से मई दिवस मनाया जायेगा. झंडोत्तोलन के बाद शिकागो के शहीद सहित मजदूर आंदोलन में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी जायेगी.
अवैध निर्माण नहीं करने वालों को भी प्रबंधन भेज रहा नोटिस
रांची. एचइसी प्रबंधन इन दिनों आवासीय परिसर में अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भेज रहा है. नोटिस में अवैध निर्माण स्वयं हटाने की बात कही जा रही है. हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि प्रबंधन द्वारा ऐसे लोगों को भी नोटिस भेजा जा रहा है, जिन्होंने अवैध निर्माण नहीं किया है. साथ ही अवैध निर्माण नहीं हटाने पर आवंटन रद्द करने की बात कही जा रहा है. श्री सिंह ने कहा कि सीडी 419 सेक्टर-3 ऊपर तल्ला का क्वार्टर है. इस क्वार्टर में किसी भी तरह का अवैध निर्माण करना संभव नहीं है. बावजूद प्रबंधन द्वारा नोटिस भेज कर लोगों को परेशान किया जा रहा है. अगर प्रबंधन ने नोटिस वापस नहीं लिया, तो आंदोलन किया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

