शेल कंपनियों में निवेश मामला: रवि केजरीवाल-बसंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट का नोटिस, जानें कब होगी सुनवाई

Updated at : 09 Jul 2022 7:19 AM (IST)
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शेल कंपनियों में निवेश मामला: रवि केजरीवाल-बसंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट का नोटिस, जानें कब होगी सुनवाई

शेल कंपनियों में निवेश मामले कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने प्रतिवादी विधायक बसंत सोरेन व रवि केजरीवाल को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की.

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश व अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन में माइनिंग लीज आवंटन की जांच को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व प्रार्थी का पक्ष सुना. खंडपीठ ने शेल कंपनियों में निवेश मामले में प्रतिवादी विधायक बसंत सोरेन व रवि केजरीवाल को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.

डीसी के माध्यम से प्रतिवादियों को नोटिस भेजने के लिए कहा गया. खंडपीठ ने मनरेगा घोटाले में आइएएस पूजा सिंघल व अन्य के खिलाफ दायर प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट की प्रति कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया. इसके अलावा खंडपीठ ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी की सूची से रमेश केजरीवाल, राजीव अग्रवाल, निधि अग्रवाल, प्रेमनाथ माली व रंजन साहू का नाम हटाने का निर्देश दिया.

अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग कर रही है. खंडपीठ ने प्रार्थी की इस दलील को अस्वीकार कर दिया. कहा कि इसके लिए आप सक्षम फोरम में जा सकते हैं. राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा.

Posted By: Sameer Oraon

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