Sarkari Naukari: सोशल साइंस या साइकोलॉजी में है डिग्री तो रांची जिला प्रशासन में मिल सकती है नौकरी

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रांची जिला प्रशासन ने बाल संरक्षण शाखा के तहत समेकित बाल संरक्षण योजना के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्ति करेगा. रांची जिले में संचालित सम्प्रेक्षण गृह के लिए एक भंडारपाल सह लेखापाल रखा जाना है. कॉमर्स के साथ ग्रेजुएशन कर चुके कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

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Sarkari Naukari: अगर आपके पास सोशल वर्क, साइकोलॉजी, सोशियोलाजी में पीजी, स्नातक की डिग्री है तो रांची जिला प्रशासन की यह नौकरी आपके लिए ही है. इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं. दरअसल रांची जिला प्रशासन (बाल संरक्षण शाखा) समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. रांची जिले में संचालित सम्प्रेक्षण गृह के लिए एक भंडारपाल सह लेखापाल की नियुक्ति होनी है. इसी के लिए दिए गए फॉर्मेट में बहाली की जाएगी.

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हर माह मिलेंगे 15123 रुपये

रांची जिला प्रशासन के जिस बाल संरक्षण शाखा के समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत नियुक्ति होनी है, उसमें चयनीत उम्मीदवारों को प्रतिमाह 15123 रुपये मिलेंगे. जिला प्रशासन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लेखापाल के लिए कॉमर्स के साथ ग्रेजुएशन कर चुके कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं. साथ ही उसे कंप्यूटर (हिंदी एवं अंग्रेजी) में भी जानकार होना चाहिए. इसके अलावा जिले में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन के लिए एक- एक सामाजिक कार्यकर्ता (महिला), परामर्शदाता और आंकड़ा विश्लेषक नियुक्त किया जायेगा. इन तीनों पदों के लिए आयु सीमा 30-45 वर्ष तक तय की गयी है. इसके लिए बाल कल्याण या बाल संरक्षण के क्षेत्र में 2 सालों का अनुभव मांगा गया है. सोशल वर्क, साइकोलॉजी, सोशियोलाजी में पीजी, स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए.

15 अक्टूबर 2022 तक आवेदन का मौका

इन पदों के लिए 15 अक्टूबर 2022 तक आवेदन किया जा सकता है. विहित प्रपत्र में आवेदन रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जरुरी डाक्यूमेंट्स के साथ रांची समाहरणालय भवन (ब्लॉक बी), कमरा संख्या 111 स्थित जिला बाल संरक्षण इकाई के पते पर भेजना होगा. यह नियुक्ति पूरी तरह संविदा पर की जाएगी. इन पदों पर नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत जानकारी /uploads/2022/09/2022092715.pdf से ले सकते हैं.

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें

  • इन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी ही पात्र होगें.

  • आवेदक का राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

  • झारखंड की आरक्षण नीति से प्रभावित अभ्यर्थियों के मामले में राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान लागू नहीं रहेगा.

  • संविदा एक वर्ष हेतु मान्य होगा. आवश्यकतानुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जायेगा.

  • कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को एक माह का नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है.

  • संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों का स्थाई नियोजन नहीं होगा बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जायेगा.

  • आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्तों एवं पदों की संख्या में संशोधन किया जा सकता है. संविदा पर नियुक्त कर्मियों के मासिक परिश्रामिक राशि के संबंध में वित्त विभाग का निर्णय मान्य होगा.

  • संविदा पर नियुक्त कर्मी को एक वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे.

  • संविदा पर नियुक्त कर्मी का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगा.

  • संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा.

  • उम्र सीमा की गणना 01.08.2022 के अनुसार की जाएगी.

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