रांची नगर निगम नहीं भरता अपने ही भवन का होल्डिंग टैक्स

Updated at : 18 May 2024 2:57 PM (IST)
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रांची नगर निगम नहीं भरता अपने ही भवन का होल्डिंग टैक्स

रांची नगर निगम क्षेत्र में स्थित सरकारी भवन होल्डिंग टैक्स नहीं भरते हैं. राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नयी विधानसभा, नेपाल हाउस जैसे बड़े क्षेत्र का होल्डिंग नंबर तक नहीं लिया गया है. रांची नगर निगम ने भी कचहरी रोड स्थित अपने भवन का होल्डिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं समझी है.

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विवेक चंद्र (रांची). रांची नगर निगम क्षेत्र में स्थित सरकारी भवन होल्डिंग टैक्स नहीं भरते हैं. राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नयी विधानसभा, नेपाल हाउस जैसे बड़े क्षेत्र का होल्डिंग नंबर तक नहीं लिया गया है. रांची नगर निगम ने भी कचहरी रोड स्थित अपने भवन का होल्डिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं समझी है. रांची नगर निगम के लिए होल्डिंग टैक्स की वसूली करनेवाली कंपनी श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्रालि ने रांची नगर निगम के प्रशासक को इससे संबंधित पत्र लिखा है. निगम को अब तक होल्डिंग का असेसमेंट तक नहीं करानेवाले कुल 28 भवनों की सूची भेजी गयी है. सूची में शामिल भवनों का होल्डिंग तक क्रिएट नहीं कराया गया है. इधर आम लोगों से नगर निगम होल्डिंग नहीं जमा करने पर जुर्माना वसूलता है. विधानसभा और सचिवालय भवन भी नहीं भरते टैक्स : रांची नगर निगम को होल्डिंग टैक्स नहीं देनेवालों की सूची में राजधानी के लगभग सभी महत्वपूर्ण भवन शामिल हैं. झारखंड सरकार के सचिवालय और विधानसभा के अलावा सर्किट हाउस, अंचल कार्यालय, रजिस्ट्री ऑफिस जैसे दो दर्जन से अधिक भवनों के होल्डिंग टैक्स का असेसमेंट नहीं किया गया है. खास बात यह है राज्य में लागू झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली में सरकारी भवनों को होल्डिंग टैक्स से छूट का कोई प्रावधान नहीं है. आमलोगों से खाली जमीन पर भी वसूला जाता है होल्डिंग टैक्स : राज्य के शहरों में लागू झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली के तहत नगर निकायों में कृषि याेग्य खाली जमीन के लिए भी मालिक या कब्जेधारी से होल्डिंग टैक्स की वसूली की जाती है. किरायेदार रखने या जगह के व्यवसायिक इस्तेमाल पर अधिक टैक्स वसूला जाता है. होल्डिंग क्रिएट नहीं कराने या गलत असेसमेंट प्रस्तुत करने की स्थिति में आमलोगों को भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ता है.

इन भवनों का निर्धारित नहीं है होल्डिंग :

सीएम आवास, राज भवन, प्रेस क्लब, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, हेहल में अंचल कार्यालय, एसडीसी भवन, सिंह मोड़ में पशुपालन विभाग, डोरंडा अनुमंडल अस्पताल, नेपाल हाउस, नयी विधानसभा, एयरपोर्ट रोड में मौसम विभाग, हिनू में रजिस्ट्री कार्यालय, मोरहाबादी में सर्किट हाउस, रॉक गार्डन, जिला स्कूल, धुर्वा में वाटर बोर्ड ऑफिस, प्रोजेक्ट भवन, रांची नगर निगम भवन, कोकर व कचहरी रोड स्थित वेजीटेबल मार्केट, जिला परिषद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, विकास भवन, वेंडर मार्केट, बिरसा मुंडा जेल पार्क, सेल सिटी कॉलोनी, फायर स्टेशन, न्यू बार काउंसिल, पुराना विधानसभा भवन.

क्या है होल्डिंग टैक्स :

होल्डिंग टैक्स संपत्ति कर का दूसरा नाम है. होल्डिंग टैक्स का भुगतान संपत्ति के मालिक द्वारा सालाना किया जाता है. होल्डिंग टैक्स का भुगतान उस स्थानीय नगर निकाय को किया जाता है, जहां संपत्ति स्थित है. टैक्स की राशि आपकी संपत्ति के प्रकार पर भी निर्भर करती है कि आपकी संपत्ति कहां स्थित है और किस निकाय क्षेत्र में है.

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