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Ranchi News : प्रोन्नति देने पर लगी रोक हटाने से इनकार

Updated at : 10 Apr 2025 12:32 AM (IST)
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Ranchi News : प्रोन्नति देने पर लगी रोक हटाने से इनकार

वरीय डीएसपी से एसपी पद पर प्रोन्नति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने वरीय डीएसपी से पुलिस अधीक्षक (एसपी) पद पर प्रोन्नति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के आग्रह को नहीं माना. अदालत ने प्रोन्नति देने की प्रक्रिया पर 26 मार्च को लगायी गयी रोक को हटाने से इनकार कर दिया. साथ ही रोक को बरकरार रखा. मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार के विशेष आग्रह पर मामले की सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई के दाैरान अदालत ने मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रजत माणिक बाखला व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने नौ डीएसपी को पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति देने के लिए सूची भेजी है, जो सही नहीं है. उक्त सूची में डीएसपी राधा प्रेम किशोर, शिवेंद्र, मुकेश महतो का भी नाम शामिल है. इन तीनों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं. इनके खिलाफ सीबीआइ ने जांच कर आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUNIL PRASAD

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By SUNIL PRASAD

SUNIL PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

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