रांची : अगर आप भी रांची के रहने वाले हैं और होल्डिंग टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025‐26 के होल्डिंग टैक्स का 30 जून 2025 तक एकमुस्त भुगतान करने पर कर टैक्स की राशि में छूट देने का फैसला लिया है. हालांकि ध्यान रखने वाली बात ये है कि टैक्स में अधिकतम 10 फीसदी की ही छूट मिल सकेगी.
रांची नगर निगम ने जारी की सूचना
रांची नगर निगम ने इससे संबंधित सूचना जारी की है. लोगों की सुविधा को देखते हुए निगम कार्यालय और डोरंडा अंचल कार्यालय के जन सुविधा केंद्र में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक कार्य संचालित होंगे. इसके अलावा नगर निगम की वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन माध्यम से भी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है. कर दाता निगम और कर संग्रहण के लिए कार्यरत एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के कर संग्रहकर्ता के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.
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कुछ दिन पहले की बैठक में होल्डिंग टैक्स पर मिलने वाली छूट को लेकर दी गयी थी जानकारी
रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू कुछ दिन पहले ही राजस्व शाखा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी. जिसमें उन्होंने नये वित्तीय वर्ष 2025-26 में भुगतान होने वाले होल्डिंग टैक्स पर मिलने वाली छूट की जानकारी दी थी. इसके लिए पूरी टीम को प्रचार प्रसार करने के कहा गया था. इसके अलावा उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के भी सभी बकायेदारों को नोटिस जारी करते हुए वसूली का निर्देश दिया था. साथ ही साथ सभी वार्ड में आवासीय इमारत में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले भवन मालिकों पर भी कार्रवाई को कहा था.