21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

रांची : राहुल गांधी को हाइकोर्ट से मिली राहत, गैर जमानती वारंट पर लगी रोक

राहुल गांधी ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर चाईबासा के एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के आदेश को चुनाैती दी थी.

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने चाईबासा के एमपी-एमएलए की विशेष अदालत द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारंट पर एक माह के लिए रोक लगा दी. प्रार्थी राहुल गांधी को कानून के तहत अदालत में उपस्थित होने के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया. साथ ही उक्त निर्देश देते हुए अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश व अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल गांधी ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर चाईबासा के एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के आदेश को चुनाैती दी थी.

क्या है पूरा मामला

27 फरवरी 2024 को चाईबासा की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनके आवेदन को खारिज करते हुए 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है. वर्ष 2018 में राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत प्रताप कटियार ने चाईबासा की निचली अदालत में शिकायतवाद दायर किया था. बाद में मामले को चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था. अप्रैल 2022 में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel