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Jharkhand News: Modi सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में Rahul Gandhi की राहत बरकरार, 15 जुलाई को अगली सुनवाई

Updated at : 27 Jun 2022 1:30 PM (IST)
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Jharkhand News: Modi सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में Rahul Gandhi की राहत बरकरार, 15 जुलाई को अगली सुनवाई

Jharkhand News: 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी नाम वाले व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.इसके खिलाफ अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराते हुए 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

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Jharkhand News: मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी की क्वैशिंग याचिका पर आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया. प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश व दीपांकर ने कोर्ट में पक्ष रखा. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की. इसके साथ ही अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा.

क्या है मामला

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया था. रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी नाम वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसी टिप्पणी के खिलाफ अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था. इन्होंने 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

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राहुल गांधी को राहत बरकरार

रांची सिविल कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था और उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. इसी आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और याचिका दाखिल कर सिविल कोर्ट की कार्यवाही को निरस्त करने की अपील की है. झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत को बरकरार रखा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

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रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची

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