Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट के गैर-जमानती वारंट को दी चुनौती, हाईकोर्ट में दायर की अपील

राहुल गांधी (फाइल फोटो)
Rahul Gandhi: चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. अब इसके खिलाफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर वारंट को निरस्त करने की मांग की है.
Rahul Gandhi| रांची, राणा प्रताप: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने चाईबासा के एमपी एमएलए के विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि वह पहले से ही उपस्थिति से छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं, जो लंबित है. वैसी स्थिति में चाईबासा कोर्ट द्वारा गैर जमानतीय वारंट जारी करना सही नहीं है. राहुल गांधी ने वारंट को निरस्त करने की मांग की है.
26 जून को कोर्ट में पेश होने था
बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. हालांकि, अदालत में पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए सांसद को अदालत में पेश होने को कहा था.
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क्यों जारी किया गया वारंट
इस संबंध में अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि 28 मार्च 2018 को राहुल गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण दिया था. उनके इस भाषण को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सीजेएम अदालत में 9 जुलाई 2018 को मानहानि की अर्जी दायर की थी. इसी मामले में अब कोर्ट ने सुनवाई की है. इसके बाद गुरुवार को अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.
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By Rupali Das
नमस्कार! मैं रुपाली दास, एक समर्पित पत्रकार हूं. एक साल से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर में कार्यरत हूं. यहां झारखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों पर आधारित खबरें लिखती हूं. इससे पहले दूरदर्शन, हिंदुस्तान, द फॉलोअप सहित अन्य प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों के साथ भी काम करने का अनुभव है.
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