बेड़ो.
एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने शनिवार को बीएनएसएस की धारा 163 के तहत बेड़ो के महादानी मैदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में अनिश्चितकाल के लिए निषेधाज्ञा लगाया है. उक्त आदेश आठ नवंबर को प्रातः छह बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. जारी आदेश के अनुसार क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आमसभा आयोजित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही अस्त्र-शस्त्र, हरवे-हथियार या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगायी गयी है. यह प्रतिबंध सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से लगाया गया है. सरकारी कार्य में संलग्न अधिकारी व कर्मियों को आदेश से छूट दी गयी है. इसे लेकर दंडाधिकारी सह सीओ राजकुंवर सिंह, डीएसपी अशोक कुमार राम, थाना प्रभारी सुजीत कुमार उरांव ने सशस्त्र बल के साथ निषेधाज्ञा क्षेत्र का भ्रमण किया. साथ ही सरकारी आदेश पर जगह-जगह इश्तेहार चस्पा किया.बेड़ो फोटो- इश्तेहार चस्पा करती पुलिस.B
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