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Ranchi news : प्रदीप बागची को हाइकोर्ट से मिली जमानत

Updated at : 30 Sep 2025 8:41 PM (IST)
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Ranchi news : प्रदीप बागची को हाइकोर्ट से मिली जमानत

जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लाउंड्रिंग का मामला

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जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लाउंड्रिंग का मामला रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी प्रदीप बागची की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है. अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रार्थी प्रदीप बागची को जमानत प्रदान किया. इससे पूर्व सुनवाई के दौरान इडी की ओर से अधिवक्ता एके दास व सौरव कुमार ने जमानत का विरोध किया, जबकि प्रार्थी की ओर से जेल में बिताये गये लगभग दो साल की अवधि का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया था. उल्लेखनीय है कि मामले को लेकर इडी ने इसीआइआर 1/2023 दर्ज किया है. इडी ने जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मो सद्दाम, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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