वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इडी अधिकारियों को मैनेज करने के आरोपों की सीबीआइ जांच को लेकर दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी इडी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद इडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी. अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 24 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. साथ ही अदालत ने पूर्व में पारित अंतरिम आदेश (मामले में दर्ज प्राथमिकी की पुलिस जांच पर रोक) को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा. इससे पूर्व इडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एसबी राजू ने सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया. उन्होंने बताया कि इस बिंदु पर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सहमति दी है. इडी ने प्रति उत्तर दाखिल किया है. रांची पुलिस पर फिर दो लोगों को गलत तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है. सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता मनोज कुमार ने पक्ष रखा. इडी द्वारा लगाये गये आरोप को खारिज करते हुए आरोपों को लिखित तौर पर सबूत के साथ पेश करने की बात कही गयी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी इडी के असिस्टेंट डायरेक्टर करुण ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आग्रह किया है. रांची के पंडरा ओपी में कांड संख्या 507/2024 व 508/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इडी ने उक्त केस में लगे आरोपों की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की है. पूर्व में याचिका पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने पुलिस के अनुसंधान पर रोक लगा दिया था.
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