बड़े बकायेदारों पर निगम का शिकंजा : टैक्स चुकाओ वरना फ्रीज होगा बैंक खाता

Author Praveen
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बड़े बकायेदारों पर निगम का शिकंजा : टैक्स चुकाओ वरना फ्रीज होगा बैंक खाता

रांची नगर निगम में अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई.

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रांची. रांची नगर निगम में अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें राजस्व संग्रहण को गति देने और निगम की आय वृद्धि सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई. राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये. अपर प्रशासक ने कहा कि नगर निगम की वित्तीय मजबूती और शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं देने के लिए राजस्व वसूली सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी. कर भुगतान से बचने वाले बड़े बकायेदारों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया. बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद भुगतान नहीं करने वालों को 48 घंटे के भीतर अंतिम नोटिस निर्गत करने को कहा गया है.

विशेष नोटिस के बाद बैंक खाते होंगे फ्रीज

बड़े बकायेदारों जैसे बीआइटी लालपुर, कुमार गर्ल्स हॉस्टल (अफरोज आलम, अतुल रहमान, मोहम्म्द सज्जाद), मदन सेन, अम्बिका एंड कंपनी, त्रिवेणी राम, सोनी खान, निशा शर्मा (सत्यप्रकाश, शिवांगी दुबे, विकास दुबे), शांति देवी, सीता देवी, सोनामति देवी, डीएसए प्रोजेक्ट राजेश कुमार वाल्मीकि सहित अन्य संस्थानों को विशेष नोटिस भेजे जायेंगे. यदि वे भुगतान नहीं करते हैं तो उनके बैंक खाते फ्रीज करने की कार्रवाई की जायेगी.

बॉडी वारंट और सेवाएं बंद करने की चेतावनी

अपर प्रशासक ने कहा कि कोई व्यक्ति या संस्थान अपना पक्ष रखना चाहता है तो वह मंगलवार तक न्यायालय में उपस्थित होकर वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है. इसके बावजूद भुगतान न करने पर नगर निगम बॉडी वारंट जारी कर कानूनी कार्रवाई करेगा. साथ ही जल संयोजन, कूड़ा उठाव, प्रकाश व्यवस्था जैसी यूटिलिटी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद की जायेंगी.

लंबित मामलों का निस्तारण करें

अपर प्रशासक ने निर्देश दिया कि प्रत्येक कर संग्रहणकर्ता अपने स्तर से लंबित मामलों का निस्तारण करें और रिकवरी रेट में वृद्धि सुनिश्चित करें. नये आवेदन से संबंधित होल्डिंग टैक्स के मामलों में किसी भी स्तर पर पेंडेंसी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. राजस्व वसूली में तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हुए ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी जाये. बकाया वसूली को लेकर दैनिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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