जुर्माने पर जुर्माना, पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर झारखंड हाईकोर्ट ने आखिर चौथी बार क्यों किया 8000 रुपए फाइन?

jharkhand high court
Madhu Koda Fine: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में गड़बड़ी मामले में आरोप गठन को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने चौथी बार समय देने का आग्रह किया. इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी और 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. हाईकोर्ट ने जुर्माने की राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा ) में जमा करने का निर्देश दिया है.
Madhu Koda Fine: रांची, राणा प्रताप-झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की ओर से चौथी बार समय देने का आग्रह किया गया. इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट इससे पहले भी समय मांगे जाने पर तीन बार जुर्माना लगा चुका है. चौथी बार फिर से प्रार्थी मधु कोड़ा की ओर से समय मांगे जाने पर 8000 रुपए का जुर्माना लगाया गया. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में गड़बड़ी मामले में आरोप गठन को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
पहले 1000 से 4000 रुपए तक लग चुका है जुर्माना
इससे पहले समय मांगे जाने पर मधु कोड़ा पर 4000 रुपए का जुर्माना लगा था. पहले भी 17 जनवरी 2025 को समय मांगे जाने पर मधु कोड़ा पर 2000 रुपए का जुर्माना एवं 13 दिसंबर 2024 को 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है.
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झालसा में जमा करें जुर्माने की राशि
झारखंड हाईकोर्ट ने जुर्माने की राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा ) में जमा करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी. इससे पूर्व मामले में सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की. प्रार्थी मधु कोड़ा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में गड़बड़ी मामले में आरोप गठन को चुनौती दी है.
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लेखक के बारे में
By Guru Swarup Mishra
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.
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