Liquor Scam | रांची, राणा प्रताप: शराब घोटाला मामले में आइएएस विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है. एसीबी के स्पेशल कोर्ट ने विनय चौबे को सशर्त जमानत दे दी है. 90 दिनों की समय सीमा पूरी होने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर जमानत मिली है. विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने कोर्ट में पैरवी की. कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 187(2) के तहत विनय चौबे को डिफॉल्ट बेल दी है.
शर्तों के साथ मिली जमानत
कोर्ट ने विनय चौबे को सशर्त जमानत दी है. उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी. इसके अलावा वे ट्रायल के दौरान अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हैं. जानकारी के अनुसार आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का आदेश नहीं मिलने के कारण विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी.
20 मई को हुई थी गिरफ्तारी
मालूम हो शराब घोटाला मामले में विनय चौबे को एसीबी ने 20 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. कल 18 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी का 91वां दिन पूरा हो गया. गौरतलब है कि किसी भी मामले में आरोपी के जेल में रहते हुए जांच अधिकारी को 60 या 90 दिनों में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होती है.
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