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Liquor Scam: विनय चौबे को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

Updated at : 19 Aug 2025 12:49 PM (IST)
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IAS Vinay Choubey

IAS Vinay Choubey (File Photo)

Liquor Scam: शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आइएएस विनय चौबे को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 91 दिनों बाद विनय चौबे को एसीबी के स्पेशल कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गयी है.

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Liquor Scam | रांची, राणा प्रताप: शराब घोटाला मामले में आइएएस विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है. एसीबी के स्पेशल कोर्ट ने विनय चौबे को सशर्त जमानत दे दी है. 90 दिनों की समय सीमा पूरी होने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर जमानत मिली है. विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने कोर्ट में पैरवी की. कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 187(2) के तहत विनय चौबे को डिफॉल्ट बेल दी है.

शर्तों के साथ मिली जमानत

कोर्ट ने विनय चौबे को सशर्त जमानत दी है. उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी. इसके अलावा वे ट्रायल के दौरान अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हैं. जानकारी के अनुसार आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का आदेश नहीं मिलने के कारण विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी.

20 मई को हुई थी गिरफ्तारी

मालूम हो शराब घोटाला मामले में विनय चौबे को एसीबी ने 20 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. कल 18 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी का 91वां दिन पूरा हो गया. गौरतलब है कि किसी भी मामले में आरोपी के जेल में रहते हुए जांच अधिकारी को 60 या 90 दिनों में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होती है.

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Dipali Kumari

लेखक के बारे में

By Dipali Kumari

नमस्कार! मैं दीपाली कुमारी, एक समर्पित पत्रकार हूं और पिछले 3 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर में कार्यरत हूं, जहां झारखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों पर आधारित खबरें लिखती हूं. इससे पूर्व दैनिक जागरण आई-नेक्स्ट सहित अन्य प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों के साथ भी कार्य करने का अनुभव है.

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